श्रवण एवं अन्य दिव्यजनों के लिए स्वालंबन कार्ड
मेडिकल बोर्ड विकलांगता अधिनियम (PWD एक्ट) के 1995 की श्रवण बाधिता के अनुसार श्रवण बाधिता सर्टिफिकेट जारी करता है। जिसमे में निर्देश दिया गया है कि श्रवण अक्षम व्यक्ति वह है जिसे कान में ६० डीबी एचएल या उससे अधिक की श्रवण हानि होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार …