इनकम टैक्स में ले हाउस रेंट का छूट
भारतीय निवासी मकान/फ्लेट का किराया अदा कर रहे हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 10 (13ए) एवं 80 जीजी के तहत कुछ शर्तों का पालन कर निर्धारित सीमा तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इस छूट का लाभ न सिर्फ सेलेरिड बल्कि सेल्फ इम्पलॉइड (प्रोफेशनल/बिजनेसमैन)भी उठा सकते हैं। इस छूट को निम्न दो …