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बद्लो सोच बद्लो दुनिया

श्रवण एवं अन्य दिव्यजनों के लिए स्वालंबन कार्ड

February 13, 2020 by nextgyan

मेडिकल बोर्ड विकलांगता अधिनियम (PWD एक्ट) के 1995 की श्रवण बाधिता के अनुसार श्रवण बाधिता सर्टिफिकेट जारी करता है। जिसमे में निर्देश दिया गया है कि श्रवण अक्षम व्यक्ति वह है जिसे कान में ६० डीबी एचएल या उससे अधिक की श्रवण हानि होती है।

दिव्‍यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार ने 2001 में एक राजपत्र प्रकाशित किया है। यह राजपत्र विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

श्रवण बाधितो के पुनर्वास के लिए भारत सरकार लगातार धन उपलब्ध कराती रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत लोकप्रिय एडीआईपी योजना (विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता) निम्न आय वर्ग के बच्चों और वयस्कों को नि: शुल्क या रियायती दर पर श्रवण यंत्र और कोक्लेयर इम्प्लांट्स प्रदान करती है। सभी राज्य सरकारों की सहायता योजनाएँ हैं जो जिला और गाँव स्तर सहित सभी स्तरों पर उपलब्ध हैं।

विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) 2016 कोटे के तहत आरक्षित नौकरियों के लिए उम्मीदवार के पास हियरिंग डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी विकलांगों के लिए 4% कोटा आरक्षित किया है।

सरकार दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक मेडिकल बोर्ड नियुक्त करती है। बोर्ड में आम तौर पर एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एक उप प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी और ईएनटी डॉक्टर या बोर्ड पर एक ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं। सरकार ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने और नवीनीकृत करने के प्रावधान किए हैं।

योजना के अंतर्गत आनलाईन पंजीकरण के लिए दिव्यांग व्यक्ति www.swavlambancard.gov.in पर आवेदन कर सकते है। इस लिंक पर क्लिक करने के उपरांत दिव्यांग व्यक्ति आवेदन पत्र के पीडीएफ फार्म डाऊनलोड कर सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता लोक मित्र केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है।

जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है

आवश्यक कागजात

आधार कार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र/निवासी प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा बैंक खाता विवरण की आवश्यकता पड़ेगी।

अस्पतालों / मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता के प्रतिशत की गणना के लिए त्वरित मूल्यांकन प्रक्रिया पिडब्ब्लूडी डेटा का गैर-दोहराव विकलांग व्यक्ति / उनकी ओर से सूचना का ऑनलाइन नवीनीकरण और अपडेट एमआईएस रिपोर्टिंग रूपरेखा पीडब्ब्लूडी के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए लाभों / योजनाओं की अंतर-क्षमता सहित प्रभावी प्रबंधन भविष्य में अतिरिक्त विकलांगता का ख्याल रखना। फिलहाल विकलांगों की संख्या सात है और नए अधिनियम / अधिसूचना के अनुसार वृद्धि के अधीन होगी जो 19 या उससे अधिक हो सकती है।

नीचे उन मुख्य उपयोगकर्ताओं के साथ कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में शामिल वर्कफ़्लो का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आवेदन में उपयोग कर सकते है।

पीडब्ब्लूडी को यूडीआईडी पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। एक बार पंजीकृत होने के बाद, लॉगिन पूरा होने के बाद, वे विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी ​​कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वे अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक करने में सक्षम होते है। वे विकलांगता प्रमाणपत्र / यूडीआईडी ​​कार्ड के नवीकरण के लिए अपने अनुरोध को आगे रख सकते हैं और अपने यूडीआईडी ​​कार्ड के नुकसान के मामले में दूसरे कार्ड के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। वे अपने संबंधित विकलांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी ​​कार्ड की प्रति डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हैं। विशिष्ट विशेषताओं में से एक विकलांगता के आकलन के लिए उनके सीएमओ कार्यालय / चिकित्सा प्राधिकरण का पता लगाने की क्षमता होगी, जिला कल्याण अधिकारी सहायता प्राप्त करने के लिए और विकलांग लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में जानने के लिए। वे विकलांगों से संबंधित नवीनतम समाचार / घोषणाएँ भी देख सकते है।

विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी (सीएमओ कार्यालय / चिकित्सा प्राधिकरण) इस एप्लिकेशन का उपयोग विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के विवरण को रिकॉर्ड करने और विकलांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी ​​कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने के लिए करेंगे। पीडब्ल्यूडी से आवेदन सीएमओ कार्यालय / चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जाएगा। आवश्यक सत्यापन के बाद, विकलांगता मूल्यांकन के लिए पीडब्ब्लूडी को निर्दिष्ट विशेषज्ञ / मेडिकल बोर्ड को संदर्भित किया जाएगा और मूल्यांकन समाप्त होने के बाद, मूल्यांकन विवरण प्रस्तुत किया जाता है और विकलांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी ​​कार्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा। विकलांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी ​​कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने से विकलांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी ​​कार्ड के समय और वितरण में काफी कमी आएगी।

जिला कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, आवेदन प्राप्त करने वाले काउंटर प्रदान करने, शिविरों में सुविधा प्रदान करने के माध्यम से विकलांगता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी ​​कार्ड प्राप्त करने में पीडब्ल्यूडी की सुविधा के लिए यूडीआईडी ​​पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। वेब पोर्टल पिडब्ब्लूडी के लिए बनाई गई योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा भी प्रदान करता है।

 

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